चेक अनादरण मामले में ऐतिहासिक फैसला
सोजत न्यायालय में चेक अनादरण के एक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवदान चौधरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त सुखलाल देवासी निवासी देवली हूला को छह माह के साधारण कारावास एवं आठ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, परिवादी महेंद्र सिंह निवासी सारंगवास ने वर्ष 2014 में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चेक अनादरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त द्वारा पांच लाख बीस हजार रुपए का चेक दिया गया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया।
मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी महेंद्र सिंह के बयान एवं साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध माना। दोषसिद्धि के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को छह माह के कारावास के साथ आठ लाख रुपए का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।
परिवादी की ओर से मामले की पैरवी एडवोकेट गजेंद्र सोनी द्वारा की गई। न्यायालय के इस निर्णय को चेक अनादरण मामलों में एक महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला माना जा रहा है।
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