सोजत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, बाल विवाह निषेध पर दिलाई शपथ
सोजत।माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति सोजत के आदेशानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खोखरा में वीर परिवार सहायता योजना शपथ के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास ने उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी तथा समाज में बाल विवाह की रोकथाम हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों के बारे में भी अवगत कराया।
इस दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। इसके अलावा नवीन नालसा योजनाओं जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट सहित अन्य विधिक कार्यक्रमों—रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया तथा न्याय आपके द्वार अभियान—के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम में पीताराम, अशोक कुमार, मनीष, कैलाश, इशाक मोहम्मद, कमर हुसैन, लता, अंजु, रेखा, प्रेमलता सहित कुल 115 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विधिक जानकारी प्राप्त
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