सोजत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बाल विवाह निषेध पर दिलाई शपथ
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बासनी जोधराज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास द्वारा “वीर परिवार सहायता योजना” की शपथ दिलाई गई और विभिन्न विधिक विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।
शिविर के दौरान बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों को बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन एवं निःशुल्क विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी भी साझा की।
पीएलवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए नवीन योजनाओं—नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम एवं नालसा साथी अभियान—से अवगत कराया।
इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिकता संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सहित अन्य विधिक कार्यक्रमों—रिस्टोरिंग द युथ अभियान, न्याय आपके द्वार अभियान—की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में रेखा चौधरी, भानूलता शर्मा सहित कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया
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