4 जून से 30 जून तक विशेष अभियान: मॉडिफाइड वाहन, हूटर और अवैध नंबर प्लेट पर होगी सख्त कार्रवाई
HSRP अनिवार्य, लाल-नीली बत्ती व काली फिल्म वाले वाहन होंगे निशाने पर, पूरे जिले में विशेष जांच अभियान शुरू
सोजत/पाली। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा 4 जून से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान वाहन की संरचना (बॉडी एवं चेसिस) में अवैध परिवर्तन, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, हूटर, एयर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा वाहनों पर अनधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन की विशेष जांच की जाएगी।
पुलिस प्रशासन के अनुसार ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं तथा कई बार इनका उपयोग अवैध गतिविधियों में भी किया जाता है। अभियान के दौरान मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान, जुर्माना एवं आवश्यकतानुसार वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है। जिन वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।
इसके अलावा जिले के हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों की सघन जांच की जाएगी। कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को नियमों के अनुरूप रखें तथा यातायात नियमों का पालन कर कार्रवाई से बचें।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0